एम्प्रेस मॉल में उड़ी नियमों की धज्जियां, बेसमेंट पर बने गोदाम

rules were broken in Empress Mall, Warehouse built on the Basement
एम्प्रेस मॉल में उड़ी नियमों की धज्जियां, बेसमेंट पर बने गोदाम
एम्प्रेस मॉल में उड़ी नियमों की धज्जियां, बेसमेंट पर बने गोदाम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एम्प्रेस मॉल में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ रही है यह खुलासा मनपा द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सामने आया है। मनपा ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, उसमें मॉल की इमारत नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। दरअसल, मनपा ने मॉल निर्माण के समय सुरक्षा मानकों को मद्देनजर रखते हुए इसके निर्माणकार्य को स्वीकृति दी थी। हालिया सर्वेक्षण में यह निकल कर आया कि प्रबंधन कंपनी केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस स्वीकृत प्रारूप को ताक पर रख कर मनमर्जी से निर्माणकार्य किया। जिससे अगर आगे चल कर मॉल में आग लगने जैसी बड़ी दुघर्टना हो, तो शायद अग्निशमन विभाग उस पर काबू पाने में असमर्थ रहे।

कार्रवाई को लेकर मनपा सख्त
बता दें कि सारे नियम कायदों को ताक पर रख कर संचालित हो रहे मॉल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद मनपा ने मॉल प्रबंधन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में विधानसभा में मॉल के अनधिकृत निर्माणकार्य का मुद्दा गर्माया था। ऐसे में अब मनपा मॉल प्रबंधन के प्रति सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। 
इस तरह किया अनधिकृत निर्माण : एम्प्रेस मॉल के बेसमेंट में मनपा ने पार्किंग मंजूर की थी। मगर यहां पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर गोदाम, स्टोर रूम, ट्रांसफॉर्मर रूम, पंप हाउस और अन्य कई तरह का निर्माणकार्य किया गया है। इसी तरह एसी प्लांट के निर्धारित जगह पर लाइफस्टाइल, बिग बाजार, शॉप्स संचालित हो रहे हैं। मनपा ने जहां जहां सुरक्षा मानकों के मद्देनजर तकनीकी कार्यों के प्लांट को मंजूरी दी, उसे दरकिनार करके मॉल प्रबंधन ने वहां अधिक मुनाफे की दृष्टि से दुकानें बना दी।

बिजली-पानी बंद करने के निर्देश
मनपा की रिपोर्ट के अनुसार, अनधिकृत निर्माणकार्य के लिए मॉल प्रबंधक कंपनी केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मॉल में जरूरी सुरक्षा प्रबंधों से भारी समझौता किया है। मनपा ने एमआरटीपी एक्ट सेक्शन 53 के तहत अवैध निर्माणकार्य के लिए नोटिस जारी किया है। मनपा ने मॉल प्रबंधन को सारा अनधिकृत निर्माणकार्य गिराने के आदेश दिए हैं। साथ ही अग्निशमन विभाग ने मॉल प्रबंधन को अनधिकृत दुकानों को धोखादायक बताते हुए फौरन यह जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। मगर दुकानें खाली न करने से अग्निशमन विभाग ने एसएनडीएल को पत्र लिख कर मॉल को बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जलप्रदाय विभाग को मॉल की जलापूर्ति बंद करने को कहा गया है।

यहां हुआ है नियमों का उल्लंघन
बेसमेंट- 4 गोदाम, स्टोर रूम, लेबर रूम, ट्रांसफॉर्मर रूम, वाटर टैंक, मोबाइल टावर प्लानर
ग्राउंड फ्लोर- लाइफस्टाइल, बिग बाजार, 13 दुकानें
फर्स्ट फ्लोर- रेमंड, रिलायंस ट्रेंड, के-मार्ट, रेस्त्रां, सलुन, 4 दुकानें
सेकंड फ्लोर- न्यू लूक, पेंटबॉल नेशन, फेयर होम और अन्य शोरूम, 4 दुकानें
थर्ड फ्लोर- खाली शोरूम, बार एंड रेस्त्रां, टू-ह्वीलर पार्किंग की जगह अवैध निर्माणकार्य
 

Created On :   19 March 2018 2:07 PM IST

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