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मुंबई में धारा 144 लागू, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे है मामले
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने महानगर में लगी सीआरपीसी की धारा 144 को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस के जारी ताजा आदेश के मुताबिक ऑफिस और अस्पताल जाने के अलावा सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों को सिर्फ चिकित्सा सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत है। जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिए भी सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे लोगों से छह फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। पुलिस प्रवक्ता और डीसीपी (ऑपरेशन्स) प्रणय अशोक ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक महानगर में कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए इलाकों में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं और चिकित्सा जरूरतों के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी।
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग, सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों, मीडिया कर्मियों जैसे खास लोगों को ही अपने काम के सिलसिले में बाहर जाने की इजाजत होगी। खरीददारी, व्यायाम व बाल कटाने जैसे काम भी अपने घर के आस-पास निपटाने होंगे। हालांकि आदेश में दूरी का जिक्र नहीं है, लेकिन पुलिस पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि ऑफिस और अस्पताल के अलावा बाकी सभी काम घर से 2 किलोमीटर के दायरे में करने होंगे।
Created On :   1 July 2020 1:12 PM GMT