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शहडोल कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस
डाईट प्रभारी प्राचार्य पद पर वरिष्ठता को दरकिनार करके उनसे जूनियर को पदस्थ करने का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहडोल में डाईट प्राचार्य के पद पर वरिष्ठ को हटाकर उनसे जूनियर को पदस्थ किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने वहां केलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए। शहडोल निवासी आरके मंगलानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि 4 अप्रैल 2018 को उन्हें शहडोल डाईट के प्रभारी प्राचार्य पद पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया गया था। आदेश में नियुक्ति अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद कलेक्टर ने उन्हें उक्त पद से पृथक करके उनसे जूनियर फतेह सिंह सेहरा को डाईट प्राचार्य बना दिया, जो अवैधानिक है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश देकर कलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   11 Feb 2020 8:28 AM GMT