शेगांव विकास : खलवाड़ी निवासियों को पुनर्वसन में चाहिए और मकान, अर्जी दायर

Shegaon Development: Need more house For rehabilitated of Khalwadi residents
शेगांव विकास : खलवाड़ी निवासियों को पुनर्वसन में चाहिए और मकान, अर्जी दायर
शेगांव विकास : खलवाड़ी निवासियों को पुनर्वसन में चाहिए और मकान, अर्जी दायर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बुलढाणा जिले के शेगांव स्थित खलवाड़ी के 105 लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। इन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर अतिरिक्त मकान देने की विनती की है। दरअसल शेगांव में हो रहे विकास कार्यों के चलते इनका विस्थापन होना है। नियम के अनुसार इन्हें खलवाड़ी के घर के बदले नई जगह पर घर  दिए जाने हैं। इनके लिए आकोट रोड पर 11 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। आवेदनकर्ताओं ने कोर्ट को बताया है कि बीती कुछ अवधि में उनका परिवार बढ़ गया है। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त मकान दिए जाने चाहिए। मामले में आवेदनकर्ताओं का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। गजानन महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में शेगांव के विकास कार्यों के लिए याचिका दायर की गई थी।

अन्य तीर्थ क्षेत्रों की तुलना में शेगांव के धीमे विकास को देखते हुए राज्य सरकार ने पेयजल, सड़क व बिजली जैसी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए, लेकिन अतिक्रमण के चलते विकास कार्य मंद पड़ गए। न्यायालय ने वर्ष 2010 में मुख्य सचिव को नए सिरे से विकास प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने को लेकर एक बार फिर न्यायालय ने स्वयं जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद पुनर्वसन से गुजर रहे जमीन मालिकों, अतिक्रमणकारियों और अन्य संबंधित पक्षों ने भी अपनी अपनी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में पुनर्वसन, क्षेत्र की समस्याएं, विकासकायों में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। मामले में शेगांव संस्थान की ओर से एड. अरुण पाटील ने पक्ष रखा। 

Created On :   27 Jan 2019 5:31 PM IST

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