शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी श्यामवर राय का जमानत आवेदन हुआ खारिज

Shyamwar Rais bail application rejected accused in Sheena Bora murder case
शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी श्यामवर राय का जमानत आवेदन हुआ खारिज
शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी श्यामवर राय का जमानत आवेदन हुआ खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी श्यामवर राय के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। राय ने कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर अदालत से 45 दिन की अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। ठाणे जेल में बंद राय ने ईमेल के जरिए कोर्ट को अपना जमानत आवेदन भेजा था। न्यायाधीश जे सी जगदाले ने राय के जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद उसे खारिज कर दिया। राय इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा हुआ था और इस प्रकरण में इंद्राणी, पीटर मुखर्जी व संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। पीटर मुखर्जी फिलहाल जमानत पर है, जबकि इंद्राणी व खन्ना जेल में है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राय सरकारी गवाह बन गया था। साल 2012 में शीना बोरा की हत्या की गई थी। 

करोना के कारण दी जाने वाली जमानत कैदी का अधिकार नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना प्रकोप के चलते दी जानेवाली पैरोल व जमानत को कैदी अपना अधिकार नहीं मान सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि कोरोना के प्रकोप के कारण जेल में भीड़ ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत पर छोड़ने के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में कोरोना के प्रकोप के बावजूद विशेष कानून के तहत दोषी पाए गए और इसके तहत मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को अंतरिम जमानत न देने के उच्चाधिकार कमेटी के निर्णय को चुनौती दी गई है।  
 
 
 

Created On :   22 July 2020 12:14 PM GMT

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