हाईकोर्ट ने कहा- सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई दूसरे जस्टिस के पास भेजना सामान्य प्रक्रिया

Sohrabuddin case sending to other judge is general procedure-HC
हाईकोर्ट ने कहा- सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई दूसरे जस्टिस के पास भेजना सामान्य प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने कहा- सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई दूसरे जस्टिस के पास भेजना सामान्य प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट प्रशासन ने सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले से जुड़ी सुनवाई दूसरे जस्टिस के पास भेजे जाने को एक सामान्य प्रक्रिया बताया है। हाईकोर्ट में सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई चल रही है। जिसमें उन्होंने इस मामले से पूर्व IPS अधिकारी डीजी वंजारा व मौजूदा IPS अधिकारी राजकुमार पंडियन व एमएन दिनेश को मुक्त किए जाने के निर्णय को चुनौती दी है। इसके अलावा CBI ने भी इस मामले को लेकर आवेदन दायर किया है।

दूसरे जस्टिस के सामने भेजा
अब तक इस मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरे जस्टिस के सामने भेज दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हर तीन महीने के अंतराल पर अदालत का रोस्टर बदलता है। यह एक रुटीन प्रक्रिया (नियमित प्रक्रिया) होती है।मुख्य जस्टिस अदालत का रोस्टर तय करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है कि किस मामले की सुनवाई कहां तक पहुंची है। फिर भी यदि पक्षकार चाहते तो आवेदन दायर कर अपनी सुनवाई पुराने जस्टिस के समक्ष रखने का आग्रह कर सकता है। वर्तमान में हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य जस्टिस वी के ताहिलरमानी उच्च न्यायालय के रोस्टर की प्रमुख है। 

 

Created On :   26 Feb 2018 3:34 PM GMT

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