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फौजी के हत्यारे... पत्नी, साले और साले के दोस्त को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। पारिवारिक विवाद के चलते फौजी पति की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या का षडय़ंत्र रचा। गहरी नींद मेें सोए फौजी पर उसकी पत्नी, साले और साले के दोस्त ने लाठी से हमला कर बेसुध किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या का प्रकरण साल 2015 का है। इस मामले में पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने हत्या की आरोपी महिला समेत तीनों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज चिखलकर ने बताया कि सितम्बर 2015 में लावाघोघरी थाना क्षेत्र के जंगल में फौजी हेमराज पवार का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर पांढुर्ना निवासी उसकी पत्नी सोनाली पति हेमराज पवार, साले दीपक पिता नामदेव देशमुख और उसके दोस्त प्रीतम पिता गणपति संभारे को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवान कारावास की सजा सुनाई है।
इन धाराओं में मिली सजा...
फौजी हेमराज की हत्या के आरोपी सोनाली पवार, दीपक देशमुख और प्रीतम संभारे को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 201 में चार-चार साल का कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   16 Dec 2021 10:59 PM IST