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अवैध निर्माण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सोनू सूद, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने सूद की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमे उन्होंने अपने फ्लैट में कथित रुप से किए गए अनधिकृत निर्माण कार्य को लेकर मुंबई महानगरपालिका की ओर जारी की गई नोटिस को चुनौती दी थी। सूद फिलहाल हाईकोर्ट से फैसले की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने सूद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमोघ सिंह ने दावा किया था कि मुंबई मनपा को उनके मुवक्किल को जारी किए गए नोटिस के हिसाब से तोड़क कार्रवाई करने से रोका जाए। क्योंकि यह नियमों के विपरीत है। उन्होंने न्यायमूर्ति से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल को मनपा की नोटिस का पालन करने के लिए दस सप्ताह तक का समय दिया जाए। किंतु न्यायमूर्ति ने सूद के वकील के इस निवेदन को
अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि कानून सिर्फ उन्ही की मदद करता है जो सतर्क रहते हैं।
सूद ने जुहू इलाके में स्थित शक्ति सागर इमारत के फ्लैट में बिना मंजूरी के ढांचागत बदलाव किया है। इस विषय में मनपा ने पुलिस में शिकायत भी की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की है। इसके साथ ही वे मनपा से आवश्यक लाइसेंस लिए बिना फ्लैट का इस्तेमाल होटल के रुप में कर रहे हैं। हालांकि सूद ने
मनपा के आरोपों का खंडन किया था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।