अवैध निर्माण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सोनू सूद, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

Sonu Sood will now move Supreme Court in illegal construction case
अवैध निर्माण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सोनू सूद, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
अवैध निर्माण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सोनू सूद, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने सूद की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमे उन्होंने अपने फ्लैट में कथित रुप से किए गए अनधिकृत निर्माण कार्य को लेकर मुंबई महानगरपालिका की ओर जारी की गई नोटिस को चुनौती दी थी। सूद फिलहाल हाईकोर्ट से फैसले की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने सूद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमोघ सिंह ने दावा किया था कि मुंबई मनपा को उनके मुवक्किल को जारी किए गए नोटिस के हिसाब से तोड़क कार्रवाई करने से रोका जाए। क्योंकि यह नियमों के विपरीत है। उन्होंने न्यायमूर्ति से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल को मनपा की नोटिस का पालन करने के लिए दस सप्ताह तक का समय दिया जाए। किंतु न्यायमूर्ति ने सूद के वकील के इस निवेदन को
अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि कानून सिर्फ उन्ही की मदद करता है जो सतर्क रहते हैं।

सूद ने जुहू इलाके में स्थित शक्ति सागर इमारत के फ्लैट में बिना मंजूरी के ढांचागत बदलाव किया है। इस विषय में मनपा ने पुलिस में शिकायत भी की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की है। इसके साथ ही वे मनपा से आवश्यक लाइसेंस लिए बिना फ्लैट का इस्तेमाल होटल के रुप में कर रहे हैं। हालांकि सूद ने
मनपा के आरोपों का खंडन किया था।

Created On :   22 Jan 2021 8:27 PM IST

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