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पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, हालत गंभीर - पानी नहीं देने पर दिखाया गुस्सा, वारदात के बाद फरार हुआ पति

डिजिटल डेस्क जबलपुर । सिहोरा थाना क्षेत्र के समीपी ग्राम लमकना में दोपहर 12 बजे के करीब पानी नहीं देने पर पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सिहोरा अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उसे जबलपुर रेफर किया गया है। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार महिला के आग से जलने व उसे सिहोरा अस्पताल से जबलपुर स्थित एमएच अस्पताल रेफर किए जाने की सूचना पर पहुँची पुलिस को लमकना निवासी अग्निदग्धा प्रियंका पटैल ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2018 में सुशील पटैल के साथ हुई थी। उसका एक डेढ़ साल का बेटा है। पिछली दोपहर वह बेटे ओम को नहलाकर कपड़े पहना रही थी। उसी समय पति सुशील खेत से घर आया और पत्नी से पीने के लिए पानी माँगा। पत्नी ने रुकने कहा तो पति ने गुस्सा दिखाते हुए उससे मारपीट की और शीशी में रखा हुआ पेट्रोल उस पर डालकर आग लगा दी। आग से जलती हुई महिला घर से भागकर अपनी जेठानी के पास पहुँची, वहाँ पर जेठानी ने आग बुझाई और उसे मलहम लगाया। फिर घटना की सूचना ससुर व परिजनों को दी। परिजन तत्काल उसे लेकर इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुँचे थे। अग्निदग्धा के बयान दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है।
पति के खिलाफ मामला दर्ज
ग्राम लमकना में पति-पत्नी के बीच हुए कहासुनी के बाद पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस मामले में अग्निदग्धा के बयान पर पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
-गिरीश धुर्वे, टीआई
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।