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दुकानें-होटल-मॉल- सिनेमागृह रात 9 बजे तक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मनपा प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा के साथ नई पाबंदियां लागू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने भी सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं, लेकिन जिला प्रशासन के अनुसार, दुकानें, थिएटर और रेस्टोरेंट 9 बजे तक बंद करने संबंधी नियम 28 दिसंबर से लागू होंगे। बता दें कि ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधीश विमला आर. ने एम्स, मेडिकल, मेयो अस्पताल को भेंट दी आैर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड वार्ड पूरी क्षमता से शुरू रखने के निर्देश दिए। शहर में मनपा अायुक्त ने संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं
जिले में रात 9 से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा रहेगी। शुक्रवार को जिले में 12 नए संक्रमित मिले। शनिवार को यह संख्या 24 हो गई है। इस देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। लिहाजा, सरकार के आदेशानुसार जिला और शहर में यह बंदिशें लागू की गई हैं-
{दुकान व शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक ही शुरू रहेंगे।
{सिनेमागृह, नाट्यगृह भी रात 9 बजे तक तक 50 फीसदी क्षमता से संचालित रहेंगे।
{रेस्टोरेंट, अल्पाहार गृह भी रात 9 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रखे जा सकेंगे।
{क्रीड़ा स्पर्धा प्रेक्षकांें के बगैर रात 9 बजे तक।
{सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम, सम्मेलन रात 9 बजे तक। बंद स्थलों पर 50 से 100 लोग ही रह सकते हैं। खुली जगह पर क्षमता के 25 फीसदी, लेकिन 250 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।
{विवाह समारोह में बंद जगह पर 100 व खुली जगह पर 250 लोग रह सकेंगे।
{अंत्यविधि के लिए अधिकतम 50 लोग रह सकेंगे।
{स्थानीय स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था बैठक व चुनाव के लिए 100 लोग व खुली जगह में 250 लोग रह सकेंगे।
{व्यायामशाला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर 50 फीसदी क्षमता से रात 9 बजे तक शुरू रहेंगे।
{कोचिंग क्लासेस में 100 विद्यार्थी रात 9 बजे तक।
{धार्मिक स्थल में 100 से ज्यादा नहीं।
{एम्यूजमेंट व वॉटर पार्क में 50 फीसदी अधिकतम 100 लोग।
{ग्रंथालय, अभ्यासिका में 100 तक लोगों उपस्थिति रह सकेगी।
Created On :   26 Dec 2021 3:39 PM IST