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जीएसटी चोरी के मामले में करें सहयोग -सैनिटाइजर पर टैक्स चोरी का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सैनिटाइजर पर टैक्स चोरी के मामले में शराब कंपनी सोम डिस्टलरी के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) द्वारा की जा रही कार्रवाई पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने सभी को सहयोग करने कहा है। डीजीजीआई को कोर्ट ने कहा है कि वे संचालक जगदीश अरोड़ा, उनके भाई अजय अरोड़ा सहित चार की गिरफ्तारी के बाद कोई और गिरफ्तारी न करें और यदि कोई जांच व पूछताछ में सहयोग नहीं करता तो उसके बारे में वह आवेदन पेश करे। मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। यह मामला सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देकर सोम डिस्टलरीज के एडीशनल डायरेक्टर बिनय कुमार सिंह की ओर से दायर है। इस मामले में आरोप है कि कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद अपनी बंद पड़ी डिस्टलरीज में आरोपियों ने शराब की जगह सैनिटाइजर का उत्पादन किया। उन्होंने 25 करोड़ रुपए का सैनिटाईजर तो बेचा, लेकिन उस पर लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी भी जमा नहीं किया। जांच के दौरान कंपनी के संचालक जगदीश अरोड़ा, उनके भाई अजय अरोड़ा सहित चार को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व डीजीजीआई की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने अपना अंतरिम आदेश सुनाया, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है।
Created On :   23 July 2020 8:58 AM GMT