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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर महाराष्ट्र समेत चार राज्यों को जारी किया नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र समेत दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार को कोविड-19 के रोगियों की सही तरीके से देखरेख नहीं करने और अस्पतालों में बदइंतजामी को लेकर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थिति को देखें और उचित स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों का उचित इलाज और शवों का सम्मानित ढंग से प्रबंधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान पर जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की ने यह निर्देश दिया है। पीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा कि दिल्ली और अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों के देखभाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और टेस्ट कम हो रहे है। हम राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि वे जांच की संख्या बढाएं और जिसे भी जांच की जरुरत हो उसे इनकार न किया जाए।
कोर्ट ने आगे कहा है कि रिपोर्टों से पता चलता है कि मरीज अस्पतालों में बेड पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह चक्कर काट रहे है जबकि सरकारी अस्पतालों में बेड खाली पड़े है। दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के मामलों की बहुत खेदजनक स्थिति को स्पष्ट रुप से इंगित करते है। पीठ ने कहा कि हम बाद में अन्य राज्यों के सरकारी और निजी अस्पतालों को भी नोटिस जारी करने पर विचार करेंगे।
Created On :   12 Jun 2020 9:20 PM IST