नीट-पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने से इंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 21 मई को निर्धारित नीट-पीजी-2022 परीक्षा स्थगित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि परीक्षा टालने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। कोर्ट ने कहा है कि विलंब करने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पडेगा। साथ ही तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने डॉक्टरों की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और छात्रों के एक बड़े वर्ग पर इसका असर पडेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। पीठ ने कहा है कि छात्रों के दो वर्ग हैं, जिसमें से एक जो स्थगन की मांग कर रहा है और दो लाख छह हजार से अधिक उम्मीदवारों का दूसरा वर्ग वह है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका है और इसके स्थगित होने से प्रभावित होगा। पीठ ने कहा कि सरकार निर्धारित समय पर परीक्षा कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महामारी के कारण पहले ही परीक्षा पर असर पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के कारण प्रभावित हुए देश के पटरी पर लौटने के साथ ही इस अदालत द्वारा निर्धारित किए गए समय का पालन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि नीट की परीक्षा 21 मई को होनी है। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया गया कि इसकी तारीख और नीट-पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग की तारीख एक ही दिन पडेगी।
नीट-पीजी 2022 परीक्षा टालने की मांग जायज-राहुल गांधी
इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीट-पीजी 2022 के परीक्षार्थियों की परीक्षा टालने की मांग जायज है। उन्होंने कहा है कि नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी के लिए जिम्मेदार परीक्षार्थी नहीं है। डॉक्टरों ने कोरोना काल में लाखों लोगों की दिन-रात सेवा की। सरकार इन्हें प्रताड़ित न करे, इनकी बात सुने और न्याय करे और नीट-पीजी 2022 स्थगित करे।
Created On :   13 May 2022 10:07 PM IST