सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब, 15 मार्च को होगी सुनवाई      

Supreme Court seeks response from NIA on Navlakhas bail plea, Hearing will be held on March 15
सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब, 15 मार्च को होगी सुनवाई      
सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब, 15 मार्च को होगी सुनवाई      

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। नवलखा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवलखा द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत देने से इंकार करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 फरवरी को नवलखा की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि जिस अवधि के लिए कोई आरोपी अवैध हिरासत में है, डिफॉल्ट जमानत के लिए 90 दिनों की हिरासत अवधि की गणना करते समय ध्यान नहीं दिया जा सकता। यह अवधि सीआरपीसीकी धारा 167 के तहत वैधानिक जमानत देने के लिए हिरासत अवधि का हिस्सा नहीं होगी।

Created On :   3 March 2021 3:23 PM GMT

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