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20 करोड़ की वसूली पर SC का स्टे, पेंच और कन्हान से मिनरल वॉटर फंड की करनी थी रिकवरी

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। 20 करोड़ की बड़ी वसूली पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ने अधिकारियों को सकते में डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल वॉटर फंड की वसूली के रूप में ये करोड़ों की राशि पेंच और कन्हान क्षेत्र प्रबंधन से खनिज विभाग को वसूल करनी थी। 2015 का ये प्रकरण था लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को वसूली नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
मामला 2015 का है। पेंच और कन्हान क्षेत्र प्रबंधन ने जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 तक की बकाया राशि प्रदान नहीं की थी। कंपनी प्रबंधन का ये कहना था कि पुराने ठेकेदारों से ये वसूली की जाएं। जिसको लेकर वेकोलि प्रबंधन और प्रशासन के बीच इस 20 करोड़ की राशि को लेकर रस्साकसी चल रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद राज्य सरकार को वेकोलि से कोई वसूली नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
सबसे ज्यादा कन्हान पर था बकाया जिला प्रशासन को मिनरल वॉटर फंड का सबसे ज्यादा पैसा कन्हान क्षेत्र प्रबंधन से वसूल करना था। 20 करोड़ में से 13 करोड़ की राशि कन्हान और बाकी 7 करोड़ की राशि पेंच प्रबंधन से प्रशासन को वसूल करनी थी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे-रिकवरीपेंच और कन्हान से मिनरल वॉटर फंड की करनी थी ।
टारगेट पर पड़ेगा असर
वसूली में सुप्रीम कोर्ट की रोक का सबसे ज्यादा असर सालाना टारगेट पर पड़ेगा। इस बार प्रदेश सरकार ने खनिज विभाग को 200 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया है। सबसे ज्यादा पैसा पेंच और कन्हान क्षेत्र से ही खनिज विभाग को मिलता है तब जाकर अधिकारी टारगेट के आसपास पहुंच पाते हैं, लेकिन इस रोक ने अफसरों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है।
इनका कहना है...
- 2015 के प्रकरण पर पेंंच और कन्हान से 20 करोड़ रुपये खनिज को वसूल करने थे लेकिन वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
आशालता वैद्य जिला खनिज अधिकारी
Created On :   3 Feb 2018 1:05 PM IST