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सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति, होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। भुजबल ने कहा कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते समय ट्रिपल टेस्ट करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से दो टेस्ट की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। जबकि ओबीसी के एम्पिरिकल डाटा के लिए अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है। एम्पिरिकल डाटा के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है। भुजबल ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार राज्य में ओबीसी की आबादी 38 प्रतिशत से अधिक है। जबकि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी समाज को न्याय मिलेगा।
मलिक से इस्तीफा लेकर उन पर और अन्याय नहीं करेंगे- भुजबल
ईडी द्वारा गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक को लेकर भुजबल ने कहा कि हमारा मानना है कि कैबिनेट मंत्री मलिक के खिलाफ अन्याय हुआ है। अब हम मलिक का इस्तीफा लेकर उनपर और अन्याय नहीं करेंगे। मलिक से इस्तीफा न लेने का फैसला महाविकास आघाड़ी ने सर्वसहमति से लिया है।
Created On :   1 March 2022 6:41 PM IST