गुटखा बिक्री में सक्रिय दो जिले से तड़ीपार

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले में प्रतिबंधित गुटखा बिक्री व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के लिए पुराना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने अकोला शहर की सीमा में गुटखे की बिक्री करने वाले बैद पुरा निवासी वहीद खान जहांगीर खान (55) व आदिल खान फिरोज खान (30) इन दोनों आरोपियों को अकोला जिले से दो वर्ष के लिए तड़ीपार करने संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर जिला पुलिस अधीक्षक के पास भेजा था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने उपरोक्त दोनों गुटखा बिक्री में सक्रिय आरोपियों को दो वर्ष के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया है। आदेश पर पुलिस विभाग ने अमल कर दिया है। दोनों आरोपियों पर दर्ज अपराधों की श्रुंखला के चलते दोनों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव पुराना शहर के थाना प्रभारी ने जिला पुलिस अधीक्षक के पास भेजा था। धारा 55 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रस्ताव भेजा गया था।
अब तक 424 तड़ीपार
अपराधी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से अब तक कुल 424 लोगों को जिले से तड़ीपार किया गया है। जबकि 69 को एमपीडीए एक्ट में जेल में स्थान बध्द किया गया है। पुलिस हिस्ट्री में नोन क्रिमिनल्स के रिकार्ड की जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस विभाग को जैसे ही आरोपी नियंत्रण से बाहर होता दिखाई दे रहा है उस पर दर्ज अपराधों की श्रुंखला को नजर में रखते हुए या तो उसे तड़ीपार किया जाता है या फिर जेल में स्थानबध्द किया जा रहा है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने यह कडे कदम उठाए हैं। तड़ीपार व जेल में स्थानबध्द करने की इस कार्रवाई का यह अांकड़ा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Created On :   24 July 2022 10:34 AM GMT