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अल्पसंख्यक संस्थाओं में नियुक्ति पर चार सप्ताह में लें निर्णय, शिक्षाधिकारी को दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में चार सप्ताह में निर्णय लेने का शिक्षाधिकारी को आदेश दिया है। कोेरोना संक्रमण के दौर से दोनों संस्थाओं के शिक्षकों की मान्यता के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं। कामठी की रमेश शिक्षण संस्था एवं चंद्रपुर की प्रेरणा संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को अधिसूचना (जीआर) निकालकर कोरोना काल में नई नियुक्तियों पर पाबंदी लगाने की जानकारी देकर शिक्षाधिकारी (माध्यमिक) ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्ताव को मान्यता देने से इनकार कर दिया। शिक्षाधिकारी के आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने आक्षेप उठाया था। राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2020 को शिक्षण सेवक भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया है। ऐसे में संस्था की ओर से नियुक्ति की गई। शिक्षाधिकारी के आदेश को शिक्षा संस्थाओं की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर और न्यायमूर्ति जावलकर ने सुनवाई के बाद शिक्षाधिकारी को 4 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. भानुदास कुलकर्णी ने पैरवी की।
Created On :   8 March 2022 7:11 PM IST