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दहेज लोभी पति को दस साल का सश्रम कारावास

- प्रताडऩा से तंग आकर पत्नी ने जहर पीकर दी थी जान
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। दो लाख रुपए नकद, बाइक और फ्रिज के लालच में पत्नी को पति ने इतनी प्रताडऩा दी कि परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में आरोपी बने दहेज लोभी पति को न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दस साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत कौशल ने बताया कि अनिता की शादी देहात थाना क्षेत्र के मानेगांव निवासी धर्मेन्द्र पिता सेहरलाल सूर्यवंशी से 5 मार्च 2017 को हुआ था। शादी के बाद से धर्मेन्द्र दहेज में बाइक, फ्रिज और मकान बनाने के लिए दो लाख रुपए की मांग करते हुए पत्नी अनिता को प्रताडि़त किया करता था। इस प्रताडऩा से तंग आकर 10 अक्टूबर 2018 को अनिता ने जहर का सेवन कर लिया था। इलाज के दौरान 21 अक्टूबर को अनिता की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने धर्मेन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने मामले की सुनवाई करते हुए धर्मेन्द्र को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 498 ए में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 304 बी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   13 July 2021 10:19 PM IST