बरगी विधायक के निर्वाचन पर 21 सितंबर से होगी गवाही

Testimony will be held from September 21 on the election of Bargi MLA
बरगी विधायक के निर्वाचन पर 21 सितंबर से होगी गवाही
याचिका कांग्रेस के बागी नेता की ओर से दायर की गई  बरगी विधायक के निर्वाचन पर 21 सितंबर से होगी गवाही

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बार-बार समय लिए जाने के मामले में सख्ती दिखाई है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने विधायक के अधिवक्ता द्वारा समय दिए जाने के अनुरोध को अमान्य करते हुए मामले में 21 सितंबर से गवाही कराने का निर्देश दिया है। यह याचिका कांग्रेस के बागी नेता जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर की गई है। चुनाव याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता बरगी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडऩा चाहता था। 9 नवंबर 2018 को वह नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में बरगी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें बलपूर्वक पुलिस के द्वारा कलेक्ट्रेट से बाहर निकाल दिया। इसके कारण वह नामांकन पत्र नहीं भर पाया। इससे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सूचना के अधिकार के तहत ली गई उस सीडी को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को कलेक्ट्रेट से बाहर निकालते हुए देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक के अधिवक्ता ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मामले में समय दिए जाने का आग्रह किया। एकलपीठ ने अनुरोध को अस्वीकार करते हुए 21 सितंबर से मामले में गवाही कराने की तिथि तय कर दी है। 
 

Created On :   18 Sept 2021 3:20 PM IST

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