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राष्ट्रीय पक्षी मोर को रखने वाले आरोपी को तीन साल कैद

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा।चांद के नोनाझील के एक शख्स ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के तीन बच्चों को अवैध रूप से रखा हुआ था। फारेस्ट की टीम ने आरोपी के घर से मोर बरामद कर उसके खिलाफ वन्य अधिनियम की तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में चौरई न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पुष्पा तिलगाम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण मर्सकोले ने बताया कि चांद के ग्राम नोनाझील निवासी नंदराम पिता नान्हो डेहरिया (24) के घर से वन विभाग की टीम ने 25 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय पक्षी मोर के तीन बच्चे जब्त किए थे। पूछताछ में नंदराम ने बताया था कि वह जंगल गया था वहां मोरनी दिखी थी और उसके तीन बच्चे साथ में थे। मोरनी को भगाकर उसके तीन बच्चों को पकड़कर लाया और पिंजरे में रख लिया था। वन विभाग ने नंदराम के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी नंदराम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 (1) में 3 वर्ष और दस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Created On :   28 Jan 2020 11:23 PM IST