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पटाखा दुकान में आग लगाने वाले आरोपी को 14 साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा

अमरवाड़ा/छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा के स्टेडियम ग्राउंड स्थित पटाखा दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने और लोगों की जान जोखिम में डालने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने दोषी करार देते हुए 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि 29 अक्टूबर 2016 की शाम 5 बजे अनिल बंदेवार ने स्टेडियम ग्राउंड अमरवाड़ा में बबलू साहू की पटाखा दुकान पर आकर विवाद करते हुए उसकी दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। आगजनी की घटना ने विकराल रूप धारण कर लिया था और स्टेडियम ग्राउंड में 20 पटाखा दुकानें जलकर खाक हो गई थी। इस आगजनी में दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। अग्निकांड के बाद दुकानदार और लोग बमुश्किल जान बचाकर घटनास्थल से निकल पाए थे। अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी अनिल बंदेवार को आगजनी कर हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए धारा 307 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा 436 में 14 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है।
Created On :   14 Nov 2019 9:12 PM IST