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दुर्ग के ठेकेदार की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज, गोली मारकर हत्या कराने का है आरोप
डिजिटल डेस्क जबलपुर। बाईकर्स क्लब की मीट में पचमढ़ी पहुंचे रायपुर के एक व्यापारी की अपने गनमैन से गोली चलवाकर हत्या कराने के आरोपी ठेकेदार हनी सिंह को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग के
ठेकेदार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार ऑल इण्डिया बाईकर्स क्लब की एक मीट पचमढ़ी में 27
सितंबर को आयोजित हुई थी। उसमें शामिल होने के लिए रायपुर के व्यापारी कपिल कक्कड़ के अलावा दुर्ग के ठेकेदार हरसिमरन उर्फ हनी सिंह ओबेराय अपने गनमैन धरमपाल के साथ गया था। 28 सितंबर को वहां पर पार्टी चल रही थी। पार्टी में ठेकेदार के गनमैन की उपस्थिति को लेकर विवाद हुआ था। वहां पर मौजूद नवशरण ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी हनी सिंह के कहने पर उसके गनमैन ने अपने पास रखी रिवाल्वर निकालकर दो फायर किए। एक गोली कपिल कक्कड़ के बाएं जबड़े पर लगी और दूसरी गोली पार्टी में मौजूद एक बस ऑपरेटर के बेटे के बिलकुल नजदीक से गुजरी। इसके फौरन बाद हनी सिंह और उसका गनमैन धरमपाल वहां से फरार हो गए। गोली लगने की वजह से कपिल वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसे गंभीर अवस्था में आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पचमढ़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी हनी सिंह को 29 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में जमानत का लाभ पाने हनी सिंह की ओर से यह जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पैरवी की।
Created On :   13 Dec 2019 9:08 PM IST