रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

The bail of the accused who blacklisted Remedesvir was rejected.
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में निजी अस्पताल के कर्मचारी और सिहोरा निवासी रामलखन पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय सिंह मरावी ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
माढ़ोताल थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के अनुसार पुलिस ने 15 अप्रैल को स्वास्तिक अस्पताल के कर्मचारी रामलखन पटेल, एमआर विवेक असाटी और अतुल शर्मा को पकड़ा। उनके पास से चार रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए। वहाँ पर मौजूद राजेन्द्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके भाई को रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत थी। उसका आरोपियों से चार इंजेक्शन 36 हजार रुपए में खरीदने का सौदा हुआ था। इस मामले में रामलखन पटेल की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि महामारी के इस दौर में आरोपी द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे मामले में जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Created On :   22 April 2021 4:29 PM GMT

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