मासूम को मिला इंसाफ, रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

The court sentenced the rape accused to life imprisonment.
मासूम को मिला इंसाफ, रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मासूम को मिला इंसाफ, रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 18 माह की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले आरोपी को मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। नागपुर सत्र न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में दोषी को प्राकृतिक मृत्यु होने तक जेल में बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस मामले में पिता की शिकायत पर मौदा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। 

गौरतलब है कि आरोपी मिथुन उर्फ धनंजय खंबान निसाद पावडदौना, मौदा का रहने वाल है। जिसकी उम्र महज 21 साल बताई जा रही है। 2 साल पहले 18 महीने की मासूम का अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घिनौनी करतूत के बाद मासूम की हालत इतनी बिगड़ गई कि लगभग 9 महीने तक उसका इलाज चला। मामले में न्यायाधीश शेखर मुनघाटे की कोर्ट ने आरोपी को मासूम का घर से अपहरण कर रातभर उस पर अत्याचार करने के जघन्य अपराध का दोषी मानकर यह फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील आसावरी पलसोदकर ने पैरवी की। 

यह है मामला 
बता दें पीड़िता के माता-पिता ईंट भट्ठी पर मजदूरी करते हैं। आरोपी मिथुन उनका पड़ोसी था। 24 अप्रैल 2015 की देर शाम माता-पिता भोजन कर रहे थे। बालिका अपने 7 वर्षीय भाई के साथ आंगन में खेल रही थी। तब ही आरोपी आंगन में पहुंचा और उसके भाई के सामने ही बालिका का अपहरण कर लिया। भाई जब तक माता-पिता को इसकी सूचना दे पाता, मिथुन बालिका को वहां से लेकर भाग गया। घटना से घबराए माता-पिता रात भर बच्ची को ढूंढ़ते रहे। सुबह गांव के एक व्यक्ति ने उसके माता-पिता को सूचना दी कि मासूम जंगल में बेहोश हालत में पड़ी है। माता-पिता भागते दौड़ते जंगल की तरफ गए तो बालिका का शरीर खून से लथपथ था। घटना से बालिका की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी वह काफी डरी-सहमी हुई थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बालिका का करीब 9 महीने तक उपचार चला। इस मामले में दोषी की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में सुनवाई चली। जिसमें कुल 12 गवाह थे। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी भाई की गवाही भी अहम रही। साथ ही दोषी का डीएनए सेंपल भी मैच हुआ। 

Created On :   7 Oct 2017 1:34 PM IST

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