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फाल्ट बना रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत -6 घंटे तक खंभे से लटकता रहा शव, कलेक्टर के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर
डिजिटल डेस्क सतना। रामनगर थाना क्षेत्र के झोपा गांव में फाल्ट सुधारने के लिए खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से भड़के ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 6 घंटे तक लाश को नीचे नहीं उतारने दिया। पुलिस ने बताया कि बुद्धसेन पटेल पुत्र श्याम सुंदर 55 वर्ष निवासी छैरहा थाना अमरपाटन की ड्यूटी जिगना सबस्टेशन में थी,जहां सुबह अरगट फीडर में झोपा के पास 11 हजार केव्ही लाइन में फाल्ट की सूचना मिली तो वह सब स्टेशन में तैनात ऑपरेटर ऋषभ तिवारी को खबर देने के बाद परमिट लेकर मौके के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 7 बजे जब वह खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे तभी तीसरी तार जोड़ते समय करंट लगा,जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और लाश सेफ्टी बेल्ट के सहारे झूल गई। यह घटना होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई तो सूचना मिलने पर एफआरवी स्टाफ भी पहुंच गया, लेकिन गांव के लोग विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने के बाद ही लाश नीचे उतारने की बात पर अड़ गए।
दोपहर 1 बजे तक चला गतिरोध
ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिगना और मर्यादपुर के जेई मौके पर नहीं पहुंचे। उधर रामनगर से भारी पुलिस बल घटना स्थल पर जाकर लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंतत: जब कलेक्टर अजय कटेसरिया के संज्ञान में यह घटना आई तो उन्होंने एसडीएम एपी द्विवेदी और थाना प्रभारी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, तब दोपहर लगभग 12 बजे अमरपाटन के डीई आरके पटेल और रामनगर के एई विनोद कुमार ने झोंपा जाकर घटना की विस्तृत जांच कराने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ और 6 घंटे बाद पुलिस को लाइनमैन की लाश खंभे से उतारने दी गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद टीआई विद्याधर पांडेय ने तेजी से जांच करते हुए प्रथम दृष्टया सबस्टेशन के ऑपरेटर ऋषभ तिवारी निवासी देवराजनगर की लापरवाही पर धारा 304 ए का अपराध पंजीबद्ध कर लिया। उन्होंने कहा कि सबस्टेशन और लाइन के संचालन व संधारण का ठेका इंदौर की वल्र्ड क्लास कंपनी को दिया गया था, जिसके जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
विभाग ने दी सहायता
विद्युतकर्मी बुद्वसेन पटेल की मृत्यु होने पर कार्यपालन अभियंता अमरपाटन द्वारा मौके पर ही पांच हजार रूपये की तात्कालिक सहायता राशि दी गई तो शासन के नियमानुसार 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि का देयक देयक ई-मेल के माध्यम से भुगतान हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय रीवा को भेज दिया गया। इसके अलावा सभी स्वत्वो का भुगतान जल्द से जल्द कराने और मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की कार्रवाई भी शीघ्र शुरु की जाएगी।
Created On :   23 Jun 2020 3:27 PM IST