शासन ने ग्रीन लैंड पर नक्शा पास करने की अनुमति पर लगाई रोक

The government banned the permission to pass the map on Green Land
शासन ने ग्रीन लैंड पर नक्शा पास करने की अनुमति पर लगाई रोक
चहेतों के लिए निगम ने नियम रखे ताक पर शासन ने ग्रीन लैंड पर नक्शा पास करने की अनुमति पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। निगम में नियमों का ताक पर रखने का एक और मामला सामने आया है। इस बार प्रतिबंध के बाद भी निगम के अफसरों ने ग्रीन लैंड का नक्शा पास कर निर्माण की अनुमति जारी कर दी। मंगलवार को मामला सामने आने के बाद अफसर भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। अब कहा जा रहा है कि ये नक्शा दो महीने पहले जारी किया गया था। जिसमें पूर्व अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने के लिए शासन ने ग्रीन लैंड की जमीन पर निर्माण की अनुमति और नक्शा पास कराने पर रोक लगाई हुई है।

पिछले दिनों ही निगम अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए अवैध कॉलोनियों का नक्शा पास नहीं करने की हिदायत इंजीनियरों को दी थी। वहीं अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री न हो इसके लिए एक पत्र पंजीयन विभाग को जारी किया था। उसके बाद भी परतला डॉ.राधाकृष्णन वार्ड में भूमि स्वामी रुपेंद्र सिंह को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) के अधीन भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी कर दी गई। मंगलवार को ये मामला निगम में सुर्खियों में था। वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला जाने के बाद लिपिक स्तर पर बातचीत की गई। जिसके पूर्व अधिकारियों का नाम सामने आया। अब अफसर कह रहे हैं कि मामले की जांच करने के बाद ही इस प्रकरण में कुछ बताया जा सकता है।

परेशानी मास्टर प्लान की वजह से-

पूरी परेशानी मास्टर प्लान की वजह से हो रही है। 2011 से शहर का मास्टर प्लान अनुमति के इंतजार में अटका हुआ है। ऐसे हालातों में ग्रीन लैंड की जमीन पर मकान निर्माण की अनुमति जारी नहीं की जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया परासिया रोड का है। जहां का बड़ा रकबा ग्रीन लैंड का है। मास्टर प्लान नहीं आ पाने के कारण इस क्षेत्र में कॉलोनी विकास भी प्रभावित हो रहा है।

टाउन एंड कंट्री ने भी तोड़े नियम-

ग्रीन लैंड की जमीन पर कॉलोनी विकास की अनुमति टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट द्वारा भी जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन पूर्व में पदस्थ अधिकारियों ने नियम को दरकिनार कर कॉलोनी विकास की अनुमति दे दी। अनुमति शहर के बड़े धन्नासेठों और कॉलोनाइजरों को जारी की गई है। जिसमें नरसिंहपुर रोड का मामला सुर्खियों में है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस प्रकरण की खबर है, लेकिन जांच तो दूर अफसर इन प्रकरणों में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं।

खास के लिए तोड़े नियम, आम आदमी परेशान-

ग्रीन लैंड की जमीन पर आमजनों को मकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन ये नियम सिर्फ आम पब्लिक के लिए ही है। यदि निगम अधिकारियों के आप चहेते हैं तो ये नियम भी ताक पर रखे जा सकते हैं। इसके पहले भी निगम में ग्रीन लैंड की जमीन का नक्शा पास कर दिया गया। जिसमें जमकर बंदरबांट हुई। बताया जा रहा है कि यदि जांच हुई तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। जिसमें ग्रीन लैंड की जमीन का नक्शा पास कर दिया गया है।

हिमांशु सिंह, कमिश्नर (नगर निगम) का कहना है कि इस बारे में जानकारी नहीं है। दस्तावेजों को देखने के बाद ही इस प्रकरण में कुछ बताया जा सकता है। 

 

Created On :   1 Jun 2022 7:23 PM IST

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