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कीटनाशक छिड़काव को लेकर सरकार की ये है नई गाइड लाइन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कीटनाशकों के कारण हुई मौतों के बाद अब सरकार ने इस मामले में नई गाइड लाइन बनाई है, कीटनाशकों के छिड़काव से होने वाली मौतों की जानकारी समय पर नहीं देने वाले अधिकारियों से राज्य सरकार नाराज है। सरकार ने कहा कि अगर वक्त पर जानकारी दी होती, तो इतने किसान-मजदूरों को बचाया जा सकता था। सरकार ने कहा कि यवतमाल में कपास और सोयाबीन की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने वालों को 6 जुलाई 2017 से ही विषबाधा हो रही थी। लेकिन किसी भी अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी। जबकि प्राधिकृत अधिकारियों को पुणे के मुख्य फसल संरक्षक अधिकारी के पास रिपोर्ट देनी अनिवार्य होती है। अगर आगे इस तरह की शिकायत मिलती है तो इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी
खास दिखा निर्देश जारी
प्रदेश सरकार की तरफ से यवतमाल, नागपुर सहित अन्य जिलों में किसानों की मौत की घटना के बाद प्रतिबंधात्मक उपाय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसे लेकर कृषि विभाग ने सर्कुलर जारी किया। जिसमें कहा गया कि कीटनाशकों का छिड़काव करते समय किसान और खेतिहर मजदूरों को मास्क, हाथ में दस्ताने, चस्मा, टोपी, एप्रॉन, जूतों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए मजदूरों को सुरक्षित किट और साबून उपलब्ध कराने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी खेत मालिक की होगी। कीटनाशकों का पानी में मिश्रण करते समय कंपनी की तरफ से दिए गए मापदंड का पालन करना होगा।
मिश्रण में बरतें सावधानी
सरकार ने किसानों को ऑर्गेनोफॉस्फोधरस, कार्बामेट और क्लोरिन समूह के कीटनाशकों का मिश्रण सावधानी पूर्वक करने को कहा है। सरकारी की तरफ से जारी परिपत्रक के अनुसार छिड़काव के दौरान यह जरूरी होगा कि खेत मालिक मजदूरों को सरकारी अस्पतालों में शारीरिक जांच के लिए ले जाए। सरकार ने विभिन्न विभागों को किसानों के बीच कीटनाशकों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है।
Created On :   13 Oct 2017 4:42 PM GMT