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डीन की नियुक्ति न होने पर शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल शहर के इंदिरा गांधी मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल (मेयो) में नियमित अधिष्ठाता की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस पर प्रधान सचिव ने बीते अप्रैल माह में कोर्ट में शपथपत्र दिया था कि, वे जून-2017 तक यहां नियमित अधिष्ठाता की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं की गई है। इस मामले में हुई सुनवाई में इसे विश्वास का उल्लंघन बताते हुए प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। उन्हें बताना होगा कि, उन पर कोर्ट की अवमानना कार्रवाई क्यों न चलाई जाए। उन्हें चार सप्ताह में हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
यह है मामला
हाईकोर्ट में सी.एच.शर्मा की ओर से दायर याचिका में शहर के मेयो, मेडिकल, सुपर अस्पताल समेत विदर्भ के विविध सरकारी अस्पतालों के विकास का मुद्दा उठाया गया है। इसी के तहत मेयो के विकास कार्य और रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी करने की विनती भी की गई थी। हालांकि, समय-समय पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेयो में विकास कार्य तो हुए, लेकिन रिक्त पदों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को मेयो में रिक्त पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। इस पर प्रधान सचिव ने हाईकोर्ट में पदभर्ती का शपथपत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल न करने के कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया है। मामले में एड. अनूप गिल्डा न्यायालय मित्र की भूमिका में हैं।
Created On :   2 Nov 2017 5:41 PM IST