सरकार के फैसले से मिलेगा उद्योगों को प्रोत्साहन, SEZ में स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की सीमा बढ़ी

the limit of stamp registration fees is increased by sez
सरकार के फैसले से मिलेगा उद्योगों को प्रोत्साहन, SEZ में स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की सीमा बढ़ी
सरकार के फैसले से मिलेगा उद्योगों को प्रोत्साहन, SEZ में स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की सीमा बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में होने वाले जमीन के व्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस माफी की अवधि 10 वर्षों से बढ़ाकर 25 साल करने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 

रियायत की अवधि बढ़ने से होगा फायदा
राज्य के SEZ में विकासक, सह विकासक और उद्योग के लिए जमीन की पहली खरीद और लीज पर लेने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने का फैसला मार्च 2007 में लिया गया था। उस वक्त इस तरह की रियायत देने की अवधि 10 वर्ष तय की गई थी। लेकिन 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के कारण नागपुर के मिहान सहित राज्य के कई अन्य एसईजेड में यह फायदा नहीं मिल रहा था। 

2005 में मिली थी SEZ को मान्यता
अब राज्य सरकार ने SEZ में जमीनों की खरीद-लीज में स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी सीमा 15 साल से बढ़ा कर 25 साल तक करने का निर्णय लिया है। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। केंद्र द्वारा एसईजेड को मान्यता देने के 25 वर्ष तक यह सहुलियत मिलती रहेगी। केंद्र सरकार ने 2005 में एसईजेड को मान्यता देने का कानून लागू किया था।

क्या है SEZ ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र और सेज़ यानी एसईजेड खास तौर से उस पारिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहां से व्यापार, उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से विकसित किए जाते हैं।

 

Created On :   7 Nov 2017 5:20 PM GMT

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