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ठग गिरोह ने कई राज्यों में फैला रखा था जाल - करोड़ों रुपये की चैरिटी का देते थे झांसा

डिजिटल डेस्क जबलपुर। ट्रस्ट एवं एनजीओ को विदेश से करोड़ों रुपये लाकर देने का लालच देकर उनसे लाखों की ठगी करने वाला गिरोह न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में भी लोगों के साथ ठगी कर चुका है। इस शातिर गिरोह द्वारा जिन लोगों को ठगा गया है उनके सम्बंध में पूछताछ की जा रही है। इस गिरोह ने कई सदस्य केवल लोगों को फाँसने का काम करते थे जिनमें अधारताल क्षेत्र में रहने वाला डॉ. होमनाथ ठाकुर भी शामिल है।
होमनाथ ने ही तनवीर सलूजा को 25 करोड़ रुपये चैरिटी के लिए दिये जाने का लालच देकर 7 लाख रुपये की ठगी की थी। तनवीर से पहले 5 लाख और फिर दो लाख नकद लिये गए थे। इसके अलावा उससे दस लाख की और डिमांड की गई थी। गिरोह में शामिल 9 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद यह खुलासा हुआ है कि यह गिरोह केवल ठगने का ही काम करता था। इस मामले में मदन महल गुरुद्वारे के पीछे रहने वाले तनवीर सिंह सलूजा ने गढ़ा थाने में लिखित शिकायत दी थी। 20 सितम्बर को उसकी मुलाकात डॉ. एचएन ठाकुर से हुई थी। अधारताल धनी की कुटिया के पास रहने वाले डॉ. ठाकुर ने पुलिस को यह भी बताया है कि उन्होंने और भी लोगों को फाँसने की कोशिश की है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।