सड़क पर खड़ा ट्रक भी हादसे के लिए जिम्मेदार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाई-वे पर वाहन चलाने के कुछ नियम होते हैं। कई बार अनेक वाहन चालक सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार की लापरवाही है, जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। नागपुर की मोटर व्हीकल एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले में फैसला दिया है, जिसमें सड़क किनारे खड़े ट्रक को भी हादसे के लिए जिम्मेदार माना है।
पीछे से टक्कर
गत 1 अक्टूबर 2013 को वर्धा के भोसा निवासी गजानन शंकर भुरे बोरी से रुईपांजरी की ओर अपनी बाइक से जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक तेज गति से अनियंत्रित होकर आया और पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। आगे एक दूसरा ट्रक खड़ा था। बाइक सवार सीधे उस खड़े ट्रक में जा घुसा। इस हादसे में बाइक सवार की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए मोटर व्हीकल एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की शरण ली। दोनों ट्रक मालिकों की ओर से एक दूसरे पर दोषारोपण किए गए। पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक पर लापरवाही से ट्रक चलाने का आरोप लगा, तो वहीं खड़े ट्रक के चालक पर बगैर किसी इंडिकेटर या दूसरी सूचना के यूं ही सड़क पर ट्रक खड़ा करने का आराेप लगा। साथ ही इस खड़े ट्रक के पास कोई ड्राइवर या हेल्पर भी नहीं था। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने दोनों ट्रकों को हादसे के लिए जिम्मेदार माना। दोनों ट्रक के मालिकों और ट्रक की 2 इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर पीड़ित परिवार को 16.20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Created On :   17 April 2023 6:40 PM IST