इन 716 गांवों नहींं बिकेगी शराब,जानिए क्या कहते हैं नियम

These 716 villages will not sell liquor, know what the rules say
इन 716 गांवों नहींं बिकेगी शराब,जानिए क्या कहते हैं नियम
इन 716 गांवों नहींं बिकेगी शराब,जानिए क्या कहते हैं नियम
हाईलाइट
  • नियम के तहत इन गांव की जनसंख्या 5 हजार से कम है इसलिए यहां शराब नहीं बिक सकती
  • आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पुन: शराब दुकानें शुरू करने की अनुमति दी है
  • जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 5 हजार से ज्यादा है।
  • जिले की 716 गांवों में शराब नहीं बिकेगी।

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले की  716 गांवों में शराब नहीं बिकेगी।  नियम के तहत इन गांव की जनसंख्या 5 हजार से कम है इसलिए यहां शराब नहीं बिक सकती जबकि 769 ग्राम पंचायतों में 53 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से ज्यादा है। लिहाजा इन 53 गांवों में शराब बेचने की अनुमति मिल गई है।। आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पुन: शराब दुकानें शुरू करने की अनुमति दी है, जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 5 हजार से ज्यादा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 716 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानें शुरू नहीं हो सकती हैं।  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इजाजत
याद रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर जो ग्राम पंचायत है, वहां की शराब दुकानें, बीयर बार, देशी शराब दुकान व बीयर शॉपी बंद कर दी गई थी। अप्रैल 2017 को इस आदेश पर अमल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में संशोधन करते हुए दिशा निर्देश जारी करने के अधिकार दिए थे। राज्य आबकारी विभाग ने 31 मार्च 2018 को आदेश जारी कर 5 हजार व 5 हजार से ज्यादा की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शराब दुकानें शुरू करने की इजाजत दी है। नागपुर जिले में कुल 769 ग्राम पंचायतें है। इनमें 53 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां की आबादी 5 हजार से ज्यादा है। 

आबादी और ग्राम पंचायतें
1 हजार आबादी वाली ग्राम पंचायतें        169
2 हजार आबादी वाली ग्राम पंचायतें        365
3 हजार आबादी वाली ग्राम पंचायतें        112
5 हजार तक आबादी वाली ग्राम पंचायतें    60
5 हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतें    53
कुल ग्राम पंचायतें                                    
(2011 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध आंकड़े) 

पेश करने हैं जरूरी दस्तावेज
5 हजार व इससे ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शराब दुकानें पुन: शुरू करने के निर्देश आबकारी विभाग से मिले हैं। संबंधित शराब कारोबारी को आबादी के प्रमाण के साथ जरूरी दस्तावेज पेश करने हैं। इस निर्देश के तहत कितनी शराब दुकानें पुन: शुरू होंगी, यह कहना मुश्किल है। 2011 की जनगणना को इसका आधार माना गया है। 
-स्वाति काकडे,अधीक्षक राज्य आबकारी विभाग, नागपुर 

Created On :   3 April 2018 10:52 AM IST

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