अनलॉक-वन के तहत मिलेंगी ये छूटें, इन पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी

These discounts will be available under Unlock-One, restrictions will remain on them, order issued
अनलॉक-वन के तहत मिलेंगी ये छूटें, इन पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी
अनलॉक-वन के तहत मिलेंगी ये छूटें, इन पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी


डिजिटल डेस्क जबलपुर।  जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार और राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आज एक आदेश जारी कर संपूर्ण जबलपुर जिले को अनलॉक-वन के तहत विभिन्न गतिविधियों सशर्त अनुमति प्रदान की है । जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने नगर निगम क्षेत्र को तीन भागों  कंटेनमेंट जोन,बफर जोन एवं ग्रीन जोन में विभाजित कर इन क्षेत्रों में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियों के संबंध में भी निर्देश दिए हैं।
          जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक  कन्टेनमेन्ट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी । कन्टेनमेन्ट जोन से जुड़े बफर जोन में स्टैंड अलोन दुकानें,  राज्य शासन से लायसेंस प्राप्त दुकानें एवं मोहल्ला की दुकानें खोली जा सकेंगी । बफर जोन में बाजारों और बाजार परिसर में स्थित दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से खोली जा सकेंगी । हाथ ठेला, हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर तथा पान-गुटखा की दुकानें बंद रहेंगीं । बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर्स, दूध, फल-सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगीं ।
           आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बफर जोन को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में ये छूटें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएंगी ।
           आदेश में ग्रीन जोन में सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है । सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी । आदेश में कहा गया है कि ग्रीन जोन में बाजार ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेंगें और यहाँ गैर अनुमत गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें स्टैंड अलोन, मोहल्ला की दुकानें, बाजार व बाजार परिसर स्थित दुकानें खुली रहेंगी ।समस्त प्रकार के औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे । खेल मैदान , स्पोट्र्स स्टेडियम केवल खिलाडिय़ों के अभ्यास के लिये खुलेंगे । खेल मैदान में दर्शक के रूप में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा ।
             आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्ट गतिविधियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइड लाइन में दिए गये दिशा निर्देशों के तहत संचालित होगी । इसके तहत यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जाएगा । अंतरराज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा । यात्र बसों के संचालन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और बसों का समय-समय पर सेनिटाईजेशन कराने और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगी ।
               सवारी ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा पीछे की सीट पर केवल दो सवारी ही बैठ सकेगी । टैक्सी सर्विसेज में भी वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो सवारी ही बैठ सकेगी ।
           रेलवे सेवा प्रारम्भ होने पर रेलवे स्टेशनों में आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग व सामान लगेज का सेनिटाइजेशन रेल विभाग द्वारा किया जाएगा । गिरीं जोन में हाथ ठेला चायमान रहेंगें । किसी एक जगह पर उन्हें खड़ा नहीं किया जा सकेगा ।  कंटेन्मेंट जोन का कोई भी व्यक्ति ग्रीन जोन में नहीं आएगा ।
            कंटेन्मेंट एवं बफर ज़ोन को छोड़कर पूरे जिले में हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर खोले जा सकेंगे । इसके लिये तय किये गये स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पसलन अनिवार्य रूप से करना होगा । हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले मे खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: निषेध होगा । हैंड सेनिटाइजर को प्रवेश द्वार पर उपलब्ध कराना होगा । सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेस मास्क, हैंड कव्हर एवं एप्रन का उपयोग हर समय करना अनिवार्य होगा । हर ग्राहक के लिये अलग-अलग डिस्पोजेबल तौलिया अथवा पेपर का उपयोग करना होगा । सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनिटाइज करना होगा । प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा । सभी कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढिय़ों एवं हैण्ड रेल्स का डिसन्फेक्शन करना होगा । प्रत्येक सेलून चेयर में दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा । दुकान के अंदर और बाहर भी ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना होगा । सभी ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
           आदेश के अनुसार राज्य के अंदर व बाहर आने - जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी । व्यक्तियों एवं सामग्री के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा और आवागमन के लिये अलग से किसी प्रकार की अनुमति , अनुमोदन का ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी ।
          आदेश के अनुसार सार्वजनिक धार्मिक स्थल व पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टारेंट्स और आतिथ्य सेवाएं सहित शॉपिंग मॉल्स बन्द रहेंगें । इन सभी को आठ जून के बाद शासन के निर्देशानुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जायेगा ।
           आदेश के अनुसार मालगाड़ी वाहनों को अप्रतिबंधित आवागमन की अनुमति रहेगी ।
 सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत लोग तथा दुकानदार  स्वयं एवं अपने सभी कर्मचारियों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु और सार्थक एप इन्सटॉल करायेंगें और एप पर अपनी स्वास्थ की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा ।
           जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच सम्पूर्ण जिले में व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा । उल्लंघन पर प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

प्रतिबंधित गतिविधियाँ :-
        बफर एवं ग्रीन जोन में संचालित दुकानों के सामने बाइक एवं दुकान का सामान रखना प्रतिबंधित होगा । वाहन एवं बाइक आदि निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगा । सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगें । आन लाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी ।सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, आडिटोरियम आदि तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगें । धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगी । साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक , खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य समारोह वर्जित रहेंगे ।

सामान्य निर्देश :-
       आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगीं, दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना तथा सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगें । शादी समारोह में वर-वधु सहित केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी । जबकि मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही हो सकेंगे । लेकिन मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पाँच व्यक्तियों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी ।
            सार्वजनिक स्थलों पर चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाखू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा । प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों  से दो गज की दूरी का पालन कराने के लिये एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनायेंगें । ग्राहक को एक-एक करके सामग्री देंगे तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
              सभी क्षेत्रों में पैसठ बर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , सह रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस बर्ष से कम आयु के बच्चे गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार घर पर रहेंगें । केवल चिकित्सा कारणों से ही इन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी । इस दौरान फेस मास्क व हैण्ड सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा ।
विशेष निर्देश :-
कोविड-19 की रोकथाम हेतु
 जारी समस्त सामान्य निर्देशों का पसलन कराने की जबाबदेही सम्बन्धित संस्था व विभाग की होगी । दुकानदार एवं ठेले से सामग्री विक्रय करने वाले विक्रेता, यह सुनिश्चित करेंगे की  उनके पास आने वाले ग्राहक मास्क पहनकर ही आएं और यदि कोई ग्राहक बिना मादक पहने आता है तो उसे सशुल्क मास्क उपलब्ध कराएंगे ।
             मास्क न पहनने पर पहली बार  सम्बन्धित व्यक्ति , संस्था या दुकानदार दोनों पर न्यूनतम 100 रुपए एवं अधिकतम 250 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा । दुबारा इस नियम का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित दुकान  अथवा संस्था को सील करने की कार्यवाही की जाएगी । सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा ।
होम क्वारेन्टीन का उल्लंघन होने पर सबंधित व्यक्ति पर प्रथम समय 2000 हजार रुपए तथा दूसरी बार एफआईआर कराते हुए संस्थागत क्वारेन्टीन में भेजने की कार्यवाही की जाएगी ।
        जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा इसका उल्लंघन पाये जाने लर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

Created On :   2 Jun 2020 6:09 PM GMT

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