पेट्रोल पंप व गैस गोदाम के पास पटाखे के साथ दिखाई देने वालों की होगी धर-पकड़

Those seen with crackers near petrol pump and gas godown will be caught
पेट्रोल पंप व गैस गोदाम के पास पटाखे के साथ दिखाई देने वालों की होगी धर-पकड़
200 फीट की लक्ष्मण-रेखा पेट्रोल पंप व गैस गोदाम के पास पटाखे के साथ दिखाई देने वालों की होगी धर-पकड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर. आगामी समय में नववर्ष के साथ अन्य कई त्योहार मनाए जाने वाले हैं, जिसमें क्रिसमस भी प्रमुख है। शहर की सह पुलिस आयुक्त अस्वति दोरजे ने आदेश जारी कर नागरिकों से अपील की है कि नववर्ष व अन्य त्योहार में पटाखे जलाते समय कई बातों का ध्यान रखें। शहर में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, केरोसिन तेल के डिपो, पटाखे की दुकान, ज्वलनशील व रासायनिक पदार्थ के डेपो के आस-पास या 200 फीट के दायरे में पटाखे फोड़ने वाले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उक्त जगहों के पास किसी के भी हाथ में पटाखे दिखाई देने पर पुलिस उसकी धर-पकड़ करेगी। ऐसे में नव वर्ष  हवालात में गुजर सकते हैं। इसलिए सतर्क व सावधान रहें। पटाखे फोड़ने की जगह से 4 मीटर की दूरी तक 110 से 115 डेसिबल से अधिक आवाज होने पर कार्रवाई होगी। स्कूल, काॅलेज, अस्पताल, न्यायालय आदि सार्वजनिक ठिकानों की शांति भंग न करें। ये सभी शांत जोन में आते हैं। इन जगहों पर 100 मीटर के परिसर में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों की लड़ी व ऐसे पटाखे जो बड़े प्रमाण में प्रदूषित हवा, आवाजें व कचरा तैयार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। 

Created On :   25 Dec 2022 4:26 PM IST

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