मादक औषधि बेचने वाले आरोपी को नहीं दे सकते जमानत

Those who sell narcotics cannot give bail to the accused
मादक औषधि बेचने वाले आरोपी को नहीं दे सकते जमानत
मादक औषधि बेचने वाले आरोपी को नहीं दे सकते जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने उस आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जो एक शराब दुकान के बाहर मादक औषधि बेचने की फिराक में खड़ा हुआ था। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण के तथ्य ऐसे हैं कि आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। नर्मदा प्रसाद उर्फ बबलू कुशवाहा को भोपाल कीक्राईम ब्रांच शाखा ने 31 दिसंबर 2019 की रात को 8 ग्राम मादक औषधि बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी के आपराधिक रिकार्ड के मददेनजर
अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता शारदा दुबे ने पैरवी की।
दो एसआई के वेतन से की जा रही वसूली पर रोक
जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने रेडियो हैडक्वार्टर भोपाल में पदस्थ दो सब इंस्पैक्टरों के वेतन से की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार शुक्ला और चिरन सुमेर की ओर से अधिवक्ता सचिन पाण्डे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली करने उनके मुवक्किलों के वेतन से हर माह कटौती की जा रही, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ है। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश देकर अंतरिम आदेश पारित किया।

Created On :   4 Jun 2020 2:40 PM IST

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