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दहेज लोभी पति समेत तीन को दस साल की सजा

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। देहात के उमरियाओझी की एक महिला ने दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा से तंग आकर जहर का सेवन कर जान दे दी थी। इस मामले में दहेज लोभी पति व सास, ससुर को दोषी करार देते हुए जिला सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने दस साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी अजय पालीवाल ने बताया कि 12 फरवरी 2018 को सानू उर्फ चांदनी का देवेन्द्र सूर्यवंशी से विवाह हुआ था। शादी के बाद से पति देवेन्द्र, उसका पिता हुन्नीलाल सूर्यवंशी और मां उर्मिला द्वारा दहेज में एक लाख रुपए और बाइक की मांग कर चांदनी को मानसिक रुप से प्रताडि़त कर रहे थे। प्रताडऩा से तंग आकर 5 जून 2018 को चांदनी ने जहर पीकर जान दे दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने देवेन्द्र, हुन्नीलाल और उर्मिला को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास व अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   22 Nov 2021 11:14 PM IST