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कचरे को लेकर हुए विवाद में आरोपी को तीन महीने का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, वर्धा. स्थानीय पंजाब कॉलोनी के त्रिमूर्ति नगर में घर के सामने डाले गए कचरे को निकालने को लेकर हुए विवाद पर आरोपी कृष्ण मंदिर रामनगर निवासी योगेश जानबाजी रामटेके को न्यायालय ने 3 महीने का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शहर में पंजाब कॉलोनी के त्रिमूर्ति नगर में घर के सामने डाले गए कचरे को निकालने को लेकर हुए विवाद पर आरोपी योगश रामटेके ने महिला के साथ विवाद कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया व महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके चलते महिला की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाना में आरोपी योगेश रामटेके के खिलाफ धारा 294, 506, 34 भादंवि के तहत 13 दिसंबर 2017 को मामला दर्ज किया। इस मामले में न्यायालय में दोषारोप 6 अप्रैल 2018 को दर्ज किया। जिस पर भूमित अग्रवाल न्यायदंडाधिकारी 1 कोर्ट क्रमांक 4 न्यायालय में पुलिस थाना कोर्ट पैरवी अमलदार पुलिस हवलदार संजय चावके व पुलिस अमलदार पवन यादव ने पुलिस निरीक्षक एच.जी. चांदेवार के मार्गदर्शनुसार व सहायक सरकारी अभियोक्ता रवींद्रकुमार चौधरी ने न्यायालय में सबूत व्यवस्थित रूप से पेश करने पर न्यायालय ने आरोपी योगेश जानबाजी रामटेके निवासी कृष्णमंदिर रामनगर को दोषी मानते हुए सोमवार 14 मार्च 2022 को 3 महीने का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा व जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
Created On :   16 March 2022 8:18 PM IST