तीन दिन तक टोटल लॉक डाउन, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

Total lock-down for three days, district administration took decision due to continuously increasing corona infection
तीन दिन तक टोटल लॉक डाउन, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने लिया निर्णय
तीन दिन तक टोटल लॉक डाउन, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने लिया निर्णय



डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने तीन दिनों तक टोटल लॉक डाउन कर दिया है। गुरुवार को जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक लेने के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ये आदेश जारी किए। गुरुवार 10 बजे से जारी लॉक डाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। ये आदेश नगरीय क्षेत्र के लिए लागू किए गए हैं। जिसके तहत शहरी क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।
कोरोना संक्रमण से जिले के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में छिंदवाड़ा में भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बिगड़ी स्थिति के बीच गुरुवार शाम 4 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक बुलाई। जिसमें तय किया गया कि शुक्रवार,शनिवार और रविवार को जिले के शहरी क्षेत्र में टोटल लॉक डाउन रहेगा। इस दौरान जिले में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। गुरुवार रात 10 बजे से ही  ये आदेश लागू कर दिए गए हैं जो सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। लॉक डाउन की अवधि में सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवाजाही में छूट दी गई है।
बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती
जिला आपदा समिति की बैठक में बॉर्डर में और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत बॉडर्र पर मध्यप्रदेश राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही प्रदेश में अनुमति मिलेगी।
इन्हें मिली छूट
लॉक डाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक इकाईयों के कच्चे माल तथा उत्पाद के अलावा बीमार व्यक्तियों के परिवहन पर छूट रहेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षार्थियों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, आवश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक जाने की छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर, निजी एवं शासकीय चिकित्सालय एवं अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर भी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नहीं होगा।
15 अप्रेल तक स्कूल-कॉलेजों बंद, परीक्षाएं स्थगित
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जारी आदेशों के तहत 15 अप्रेल तक जिले के स्कूल व कॉलेजों में शिक्षण कार्य बंद कर दिया गया है। वही पीजी कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आगामी 3 व 6 अप्रेल से प्रारंभ होने वाली सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

Created On :   1 April 2021 4:54 PM GMT

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