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अर्थव्यवस्था को गति देने दोनों टीका ले चुके लोगों के लिए शिथिल हों यात्रा से जुड़ी पाबंदिया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। जिन लोगों ने कोविड के दोनों टीके ले लिए हैं। ऐसे लोगों पर यात्रा को लेकर लगाई पाबंदियों को हटा दिया जाए और उन्हें लोकल ट्रेन से भी आने-जाने की छूट दी जाए। इस तरह की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता नीलजा कृपिकेर के माध्यम से यह याचिका मुंबई निवासी मोहन भिड़े ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिन्हें कोरोना के टीके के दूसरी डोज लग चुकी है । ऐसे लोगों को 15 दिन के बाद टीके को लेकर कोविन पोर्टल से मिलनेवाले प्रमाणपत्र के साथ यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए। ऐसा करने से बिना कोई बड़ा जोखिम लिए न सिर्फ अर्थवव्यस्था में सुधार लाने में मदद मिलेगी बल्कि नागरिकों को कोरोना का टीका लेने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। जिससे कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित होने का खतर भी कम हो जाएगा।
याचिका में कहा गया है कि कोरोना के चलते घोषित लॉक डाउन के चलते काफी लोगों की नौकरिया चली गई है। इसलिए यदि दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए यात्रा से जुड़ी पांबदिया शिथिल की जाती है तो लोगों को काफी मदद मिलेगी। याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र में 19 जुलाई 2021 तक तीन करोड़ 93 लाख 82 हजार आठ सौ 57 लोगों को टीका लग चूका है। इसमे से तीन करोड़ तीन लाख 39 हजार नौ सौ 37 लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। जबकि 90 लाख 42 हजार नौ सौ 20 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लग चुका है। राज्य में तेजी से टीकाकरण अभियान जारी है। इसलिए कोरोना के दोनों टीका ले चुके लोगों के लिए राज्य सरकार को यात्रा से जुड़ी पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि कोरोना के सक्रिय मरीज भी कम हो रहे है और कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हो रही है।
Created On :   21 July 2021 8:39 PM IST