ओवर लोडेड वाहन चालकों की ट्रिक : 200 का चालान और पूरे दिन अवैध माल ढुलाई

Tricks of vehicles owners : 200 invoices and overloaded transporting
ओवर लोडेड वाहन चालकों की ट्रिक : 200 का चालान और पूरे दिन अवैध माल ढुलाई
ओवर लोडेड वाहन चालकों की ट्रिक : 200 का चालान और पूरे दिन अवैध माल ढुलाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कहते हैं कोई भी नियम बनने के पहले उसे तोड़ने वाले कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। पूरे शहर में धड़ल्ले से वाहनों में ओवर लोड कर सामान पहुंचाने के लिए भी ऐसी ही एक ट्रिक निकाली गई है। जिसमें सब कुछ देखते हुए भी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। दरअसल, वाहनों में जरूरत से ज्यादा सामान का परिवहन करना गैरकानूनी है। इसलिए इस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में माल ढोने के लिए वाहन चालक खुद आगे रहकर गाड़ी का 200 रुपए का चालान कटवाते हैं। इसके बाद यह चालान पूरे 24 घंटे के लिए अवैध ढुलाई का परमिट बन जाता है। इसे जानने के लिए जब वाहन चालकों से बात की गई, तो उन्होंने भी स्वीकारा कि एक बार 200 रुपए अतिरिक्त लगेंगे, इसके बाद शहर के बीच किसी भी गोडाउन में जमकर माल ढुलाई की जा सकती है। इधर ट्रैफिक विभाग का कहना है कि हम मजबूर हैं। नियमानुसार,चालान 24 घंटे मे ही बनाया जा सकता है।  

माल ले जाते समय कुछ सावधानियां अपनाएं तो कम हो सकते हैं हादसे
अमूमन लोडेड वाहनों के पीछे तक नुकीला सरिया निकला रहता है। जिसे यदि मोड़कर रखा जाए, तो काफी हद तक वो वाहन में समा सकता है, इससे पीछे से आने वाले वाहनों पर खतरा कम हो जाएगा। सड़क से गुजरते समय लोडेड वाहनों को ओवर टेक बिल्कुल न करें। सड़क पर ऐसे वाहनों को देख उनसे दूरी बनाए रखने में भलाई है, अपने वाहन की गति धीमी रखना जरूरी है, ताकि लोडेड वाहनों से दूरी रखी जा सके। 

सड़क पर चलने वालों के लिए जानलेवा हैं ऐसे वाहन
उपराजधानी की सड़कों पर आप हर रोज ऐसे चार पहिया वाहन जरूर देखते हैं, जिनसे माल ढुलाई होती है, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वाहन में रखा सामान अगर बाहर की तरफ निकला है, तो उससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आए दिन सड़क पर ऐसे वाहनों की भरमार होती है, जिसमें वाहनों पर मोटे पाइप, सलाखें, लोहे के एंगल ढो रहे होते हैं और जब तक वो सड़क पर चलते हैं, पीछे चलने वाले दो पहिया और चार पहिया चालकों की जान गले में अटकी रहती है, उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा होता है।

यह कार्रवाई करने का प्रावधान है
महानगर में मालढुलाई वाहनों पर नजर रखने का काम ट्रैफिक पुलिस का है, जो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ धारा 229 के तहत 200 रुपए की चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन  यह चालानी कार्रवाई ऐसे ओवर लोडेड वाहनों के लिए लाइसेंस जैसा साबित हो जाता है। दरअसल, वाहन चालक खुद ट्रैफिक पुलिस के पास जाते हैं और 200 रुपए का चालान कटवा लेते हैं, इस चालान से दिनभर वो धड़ल्ले से अपने वाहनों से शहरभर में माल ढोने का काम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की रोक...मगर उचित कदम नहीं उठाए गए
इन ओवरलोडेड वाहनों से अकसर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों की जान चली गई तो कुछ मामले में वे जीवनभर के लिए अपाहिज हो गए। यह मामला निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। जहां कोर्ट ने भी ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। अधिकांश शहरों के अंदर इन्हें चलाने का समय तक तय किया गया है, इसके बाद भी अवैध ढुलाई जारी है।   

जैसे ही पुलिस रोकती है चालक चालान दिखाकर छूट जाते हैं
मुख्य बाजारों में इतवारी बाजार, गांधीबाग मार्केट, वर्धमान नगर, वाड़ी की तरफ से फुटाला की ओर छोटे दोपहिया वाहनों से सरिया, तार, पाइप का परिवहन किया जाता है। बिना सुरक्षा लोग इन सरिया, लोहा ढो रहे वाहनों के बीच बाजार से निकालते हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस केवल चालानी कार्रवाई तक ही सीमित रहती है। महज एक चालानी कार्रवाई के बाद दिनभर उसी चालान का इस्तेमाल किया जाता है। एक चालान पर चौबीस घंटे कितनी बार भी माल ढुलाई कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। 

हम माल ढोने के पहले चालान के पैसे अलग से लेते हैं
वाहन चालक अमोल वाघमारे, मुकेश टेंबुर्णे से जब हमने ऐसे ही ओवरलोड कर समान लाने की बात कही तो उनका कहना था कि आप चाहे जितना भी ओवरलोड करवा लो हमें आपको इसके लिए अलग से 200 रुपए चालान के देने होंगे। जब हमने कहा चालान? तो उनका कहना था कि हम खुद ही आगे रहकर अपने परिचित ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से चालान कटवा लेते हैं ताकि बाद में परेशानी नहीं जाए। इसके बाद आप 24 घंटे तक जितना चाहो माल ढुलवा लो।

हम 24 घंटे में एक बार ही चालान काट सकते हैं
डीसीपी ट्रैफिक राजतिलक रोशन के मुताबिक हमारे नियम में ओवर लोडेड वाहनों का चालान हम 24 घंटे में एक बार ही काट सकते हैं। यदि उसका यह चालान पहले ही कट गया है तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। मगर आपका कहना है कि यदि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो हम ऐसे वाहनों का समान जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। यदि एक बार चालान काटने के बाद दूसरी बार भी वह समाना लेकर घूमता मिलता है, तब जब्ती कर कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   15 Jan 2019 12:11 PM GMT

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