नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश रचने के मामले से दो आरोपी बरी

Two accused acquitted of conspiracy to murder Nusli Wadia
नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश रचने के मामले से दो आरोपी बरी
सीबीआई की विशेष अदालत नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश रचने के मामले से दो आरोपी बरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को उद्योगपति नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश से जुड़े 1989 के मामले से दो आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एस. पी. नाइक निंबालकर ने  दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों के अभाव में आरोपी इवान सिकेरा और रमेश जगोथिया को बरी कर दिया। इस दौरान न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे जाकर साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाता है। इस मामले में साल 2003 में कोर्ट ने बॉम्बे डाइंग के तत्कालीन अध्यक्ष वाडिया की हत्या की साजिश रचने के आरोप में आरोपी कीर्ति अंबानी, अर्जुन बाबरिया, इवान सिकेरा और रमेश जगोथिया पर  आरोप तय किए थे। मुकदमे के दौरान कीर्ति अंबानी और बाबरिया की मौत हो गई थी। 31 जुलाई, 1989 को व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वाडिया की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने दो अगस्त 1989 को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी और 2003 में मुकदमा शुरू हुआ था। अब कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दो आरोपियों को बरी कर दिया है। 

 

Created On :   16 March 2023 9:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story