Chhindwara News: आजीवन कारावास, सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्र कैद

आजीवन कारावास, सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्र कैद
विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को सुनाई सजा

Chhindwara News: सौंसर थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र की एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश सुधीर मिश्रा ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों आरोिपयों शेष प्राकृत जीवन जेल में गुजारना होगा।

अभियोजन अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि महाराष्ट्र नागपुर निवासी पीड़िता एलआईसी एजेंट का काम करती थी। 7 अप्रैल 2022 को उसकी एक परिचित महिला प्रीित के पति सुनील ने पीड़िता को फोन कर आरडी/एलआईसी के काम से सौंसर बुलाया था। पीड़ित आरोपी सुनील पर भरोसा कर सौंसर आ गई थी। आरोपी सुनील ने एलआईसी के लिए छिंदवाड़ा जाने का झांसा दिया। इस दौरान आरोपी सुनील का दोस्त अजम दर्शमा और मनोज कुमरे भी साथ थे।

आरोपियों ने पीड़िता को छिंदवाड़ा न ले जाते हुए अम्बाड़ा के जंगल ले गए। यहां आराेपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आराेपियों ने 8 अप्रैल की सुबह पीड़िता को छिंदवाड़ा बाइपास पर लाकर छोड़ा और फरार हो गए थे। तब पीड़िता ने यहां से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगी और सौंसर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की सूचना दी।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने जबलपुर के बरगी निवासी (हाल लालबाग) सुनील मालवीय, उमरेठ निवासी अजय उर्फ अज्जू दर्शमा और जुन्नारदेव अम्बाड़ा निवासी मनोज कुमरे को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Created On :   8 Nov 2025 1:51 PM IST

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