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चंदिया नपा के दो अधिकारयों पर ढाई- ढाई लाख रुपए का जुर्माना, राज्य सूचना आयुक्त ने दिया नोटिस
डिजिटल डेस्क, शहडोल/भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने चंदिया नगर पालिका जिला उमरिया के दो अधिकारियों को ढाई - ढाई लाख रुपए जुर्माना तय करने के नोटिस जारी किए हैं । नोटिस मध्य प्रदेश राज्य सूचना अधिनियम 2005 की धारा 20 -1 के तहत जारी किया गया है । जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें से एक सेवानिर्वृत हो चुका है ।इन अधिकारियों को सुनवाई का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा । जानकारी के मुताबिक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2016 में अपीलार्थी अनुपम चतुर्वेदी ने नप में हुए निर्माण कार्य, भुगतान और ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी के लिए दस अलग-अलग आवेदन दिए थे। ये जानकारियां देने योग्य थीं, लेकिन नगर पालिका के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सीएमओ नरेंद्र कुमार पांडे ने 30 दिन की तय सीमा में जानकारी नहीं दी। जुलाई 2016 में प्रथम अपील आदेश के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। नरेंद्र कुमार पांडेय सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
आयोग के आदेश की अवहेलना
सूचना आयुक्त ने दूसरी अपील में आयोग के आदेश की अवहेलना का दोषी नरेंद्र पांडेय के बाद लोक सूचना अधिकारी रहे विनोद चतुर्वेदी को पाया। चतुर्वेदी ने खुद पेश होने के बजाए अपने प्रतिनिधि के जरिए कुछ प्रकरणों में अपीलार्थी को जानकारी देने का प्रमाण भेजा। हालांकि वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि प्रकरण के निराकरण में तीन वर्ष से अधिक का समय क्यों लगा। राज्य सूचना आयोग के मुताबिक पिछली दो सुनवाइयों में लोक सूचना अधिकारी का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह साफ है कि न तो नगर परिषद के सूचना अधिकारी को समय पर जानकारी देने में कोई रुचि है न ही आयोग के आदेश को गंभीरता से लेने की प्रवृत्ति है।
इनका कहना है
अभी तक कोई पत्र नहीं आया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों अफसरों को 25-25 हजार रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। अगर अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं तो ढाई लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। नरेंद्र पांडेय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विनोद चतुर्वेदी एआरआई के पद पर है।
रीना राठौर, सीएमओ व लोक सूचना अधिकारी नप चंदिया
Created On :   10 Aug 2019 8:03 PM IST