11 मामलों में तहसीलदारों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना

Under lok sewa guarranty Penalties on Tehsildars in 11 cases
11 मामलों में तहसीलदारों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना
11 मामलों में तहसीलदारों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा में कमी पर कलेक्टर जेके जैन ने 11 मामलों में राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना ठोंका है। तय समय पर सीमांकन नहीं करते हुए इन तहसीलदारों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उलंघन किया गया था। जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों पर 1-1 हजार का जुर्माना लगाया है।
    लोक सेवा अधिनियम के तहत सीमांकन के प्रकरणों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारियों को जानकारी प्रार्थियों को देनी थी। लेकिन समय सीमा निकल जाने के बाद भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। ये प्रकरण कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद शुक्रवार को सभी राजस्व अधिकारियों पर जुर्माने की  कार्रवाई की गई।
हितग्राहियों को मिलेगी राशि
तय समय पर जानकारी नहीं देने पर अधिकारियों से वसूल होने वाले जुर्माने की राशि हितग्राहियों को दी जाएगी। प्रावधानों के तहत 11 हितग्राहियों को 1-1 हजार की राशि प्रदाय की जानी है।
तीन अधिकारियों को नही अधिनियम की परवाह
कलेक्टर श्री जैन ने जिन 11 मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना ठोंका है वो सिर्फ तीन तहसील के हैं। जिन्हे अधिनियम के प्रावधानों की कोई चिंता नहीं है। छिंदवाड़ा, चांद और परासिया के प्रभारी तहसीलदार पर ये कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा प्रकरणों के निराकरण में कोताही बरती जा रही है। सीमांकन के प्रकरणों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारियों को जानकारी प्रार्थियों को देनी थी।
इन पर किया जुर्माना
कलेक्टर श्री जैन ने जिन अधिकारियों पर जुर्माना ठोंका है। उनमें तहसीलदार चांद गणेश लाल डेहरिया, छिंदवाड़ा नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया, परासिया तहसीलदार सरोज परिहार शामिल है।
इनका कहना है...
समय पर प्रार्थियों को जानकारी नहीं देने पर कलेक्टर द्वारा 11 प्रकरणों में तीन राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना किया गया है। इन सभी से 1-1 हजार की वसूली होगी।
मोहन प्रजापति प्रबंधक, लोक सेवा केंद्र

 

Created On :   3 Feb 2018 1:03 PM IST

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