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विवाह समारोह के कारण कोरोना फैलने के मामले में फैसला सुरक्षित
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी के विवाह समारोह में कोरोना फैलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका आनंद कॉलोनी बल्देवबाग जबलपुर निवासी अखिलेश त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 30 जून 2020 को होटल गुलजार में नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी का विवाह हुआ था। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं ली गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि विवाह समारोह में 500 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके कारण बड़ी संख्या में विवाह समारोह में शामिल होने वाले और होटल के कर्मचारी संक्रमित हो गए।
नष्ट कर दिए सीसीटीवी फुटेज
अधिवक्ता पंकज दुबे ने कहा कि मामले को छिपाने के लिए गुलजार होटल के सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए गए हैं, ताकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को बचाया जा सके। मदन महल पुलिस ने मामले की जाँच के दौरान विवाह समारोह के वीडियो और फोटोग्राफ भी जब्त नहीं किए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
Created On :   10 April 2021 3:51 PM IST