सनसनीखेज हत्याकांड पर फैसला: एएसआई नागले के हत्यारों को आजीवन कारावास

Verdict on sensational murder: Life imprisonment to the killers of ASI Nagle
सनसनीखेज हत्याकांड पर फैसला: एएसआई नागले के हत्यारों को आजीवन कारावास
- फरार वारंटी को पकडऩे के दौरान पुलिस टीम पर हुआ था हमला, आरोपियों में दंपती समेत तीन शामिल सनसनीखेज हत्याकांड पर फैसला: एएसआई नागले के हत्यारों को आजीवन कारावास


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। उमरेठ के ग्राम जमुनिया जेठू में 24-25 जुलाई 2018 की दरमियानी रात एक फरार वारंटी पकडऩे पहुंचे एएसआई और आरक्षक पर आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर प्राणघातक हमला कर दिया था। हमले में एएसआई देवचंद नागले की मौत हो गई थी। वहीं आरक्षक अनिल कुमार को भी चोटें आई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आरिफ खान ने बताया कि 53 वर्षीय एएसआई देवचंद पिता सुखलाल नागले और आरक्षक अनिल कुमार 24-25 जुलाई 2018 की रात डायल-100 से फरार वारंटी जौहर सिंह काकोडिय़ा की गिरफ्तारी करने ग्राम जमुनिया जेठू गए थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम कोटवार के बेटे सोनू को भी साथ ले लिया था। एएसआई देवचंद नागले ने जौहर को पकडऩे का प्रयास किया तो उसके भाई जीवन सिंह काकोडिय़ा और परिवार के अन्य सदस्यों ने हमला कर दिया था। आरोपियों के हमले से घबराए आरक्षक और कोटवार का बेटा खेतों की ओर भाग गए थे। वहीं आरोपियों ने एएसआई को घेरकर उन पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया था। इस हमले में घायल एएसआई की मौत हो गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने जौहर सिंह, उसकी पत्नी शीला काकोडिय़ा और उसके भाई जीवन ङ्क्षसह को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।  
इन धाराओं में आरोपियों को सुनाई सजा-
विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची ने जौहर सिंह, जीवन सिंह और शीला  काकोडिय़ा को दोषी करार देते हुए धारा 148, 332/149 में दो-दो साल, 323/149 में एक-एक साल की सजा, धारा 302/149 में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
दस लोगों को बनाया था आरोपी-
पुलिस टीम पर हमले और एएसआई की हत्या के आरोप में उमरेठ के जमुनियाजेठू निवासी जौहर ङ्क्षसह, जीवन ङ्क्षसह, विपिन उईके, ललित उर्फ निग्गू धुर्वे, राजेश यादव, धर्मेन्द्र काकोडिय़ा, सुमरवती पति जीवन काकोडिय़ा, शीला पति जौहर ङ्क्षसह काकोडिय़ा, जौहरवती परतेती, अंतोषी बट्टी को आरोपी बनाया गया था। इस मामले के मुख्य आरोपी जौहर ङ्क्षसह, उसकी पत्नी शीला और भाई जीवन का दोषी करार दिया गया है।

Created On :   13 Dec 2021 10:49 PM IST

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