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रेमडेसिविर कालाबाजारी तीन को 5 वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सत्र न्यायालय ने कोविड के कार्यकाल में हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के एक मामले की शनिवार को सुनवाई की। अदालत ने अपराध सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी को 5 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह है मामला
सूत्रों के अनुसार मां भवानीनगर वाठोड़ा निवासी भावेश भिसीकर ने 20 अप्रैल 2021 को सक्करदरा थाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुमित मनोहरे (35) सिरसपेठ , अनिकेत मोरेश्वर नंदेश्वर (21) भंडारा और अभिलाष देवराव पेटकर (28) सावनेर निवासी के खिलाफ विविध धारा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ जांच करने के बाद दोषारोपण पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले की शनिवार को सत्र न्यायालय ने सुनवाई की। उक्त तीनों आरोपियों का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई।
Created On :   28 Nov 2021 7:07 PM IST