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मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । बढ़ते संक्रमण को रोकने और इससे आमजनों के बचाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि संक्रमण को रोकने जिले की राजस्व सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करेगा उस पर नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि जिले में स्थित सुपर बाजार, मॉल, दुकान, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स एवं सभी व्यापारिक संस्थानों के मालिक, संचालक एवं प्रबंधक भी फेस मास्क पहनेंगे तथा बिना फेस मास्क लगाये ग्राहकों को दुकान अथवा संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे और न ही उन्हें किसी प्रकार की सेवा देंगे। आदेश के मुताबिक जिले की सीमा अंतर्गत वाहन चालक बिना मास्क के वाहनों का संचालन नहीं कर सकेंगे।
Created On :   9 Sept 2021 2:10 PM IST