अवैध होर्डिंग लगाने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने मनपा से मांगे नाम

Well, those who do not have illegal billboards,High court asks Name
अवैध होर्डिंग लगाने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने मनपा से मांगे नाम
अवैध होर्डिंग लगाने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने मनपा से मांगे नाम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में अवैध तरीके से होर्डिंग लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नागपुर महानगर पालिका से अवैध होर्डिंग लगाने वालों के नाम मांगे हैं।

दरअसल शहर में जगह-जगह राजनीतिक संगठनों, कंपनियों और एड. एजेंसियों के होर्डिंग अवैध तरीके से लगे हुए हैं।अवैध होर्डिंग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने परिवर्तन संस्था और नागपुर महानगरपालिका से शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों के नाम मांगे हैं। मुंबई में इस तरह के मामलों में राजनीतिक संगठनों के सचिव और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। 

क्या है मामला ?
शहर में कई मौकों पर नेताओं के स्वागत में बोर्ड लगाए जाते हैं। शीतकालीन अधिवेशन के दौरान वर्धा रोड स्थित एयरपोर्ट से लेकर सीधे विधानभवन तक जगह-जगह विधायकों के स्वागत में लगे होर्डिंग लगाए गए। इस पर मनपा और पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कोर्ट ने कार्रवाई करने का भी आदेश प्रशासन को जारी किया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद परिवर्तन संगठन ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पक्ष रखा।

केवल 86 लोगों के खिलाफ FIR
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मनपा से अवैध होर्डिंग पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। शुक्रवार को मनपा के अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने कोर्ट को बताया कि मनपा ने  अब तक अवैध होर्डिंग लगाने वाले  कुल 1944 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से 86 के खिलाफ तो FIR दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने FIR की इतनी कम संख्या पर आपत्ति जताई। इस मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद सुनवाई रखी है। 

Created On :   5 Aug 2017 7:47 AM GMT

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